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पंजाब में बने नए बेअदबी कानून के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है। मुक्तसर जिले के मलोट के वार्ड नंबर 10 में श्री गुटका साहिब के फटे हुए अंग मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। यह घटना पंजाब सरकार द्वारा जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 के बाद सामने आई है।
डीएसपी हरजीत सिंह ने बताया कि वार्ड नंबर 10 की एक गली में ये फटे पन्ने मिले। सिख संगत ने इन पन्नों को पास के गुरुद्वारा साहिब पहुंचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अफसरों ने गुरुद्वारा साहिब में एकत्रित संगत को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ‘स्वरूप’ (पवित्र ग्रंथ) को जानबूझकर फाड़ना, जलाना या किसी भी तरह से खंडित करना।
पवित्र ग्रंथ पर थूकना, उसे गंदे हाथों से छूना या किसी ऐसी जगह रखना जहां उनकी गरिमा भंग होती हो।
गुरु साहिब के स्वरूप को सार्वजनिक रूप से फेंकना या गलियों/नालियों में लावारिस छोड़ देना।
पवित्र स्वरूप को चोरी करना या उसे मर्यादा के विरुद्ध अपने पास रखना।