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ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने युवाओं के लिए लॉटरी वीजा (वर्क एंड हॉलिडे वीजा) की घोषणा की है। यह वीजा रजिस्ट्रेशन 4 जून से शुरू होकर 25 जून तक चलेगा। यानी युवाओं के पास फॉर्म भरने के लिए कुल तीन हफ्ते का समय होगा। 18 से 30 वर्ष के युवा इसके लिए खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 25 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 1500 रुपए) है। बिना किसी एजेंट के झांसे में आए युवा इस मौके का फायदा उठाकर 1 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने का सपना पूरा कर सकते हैं।
इस वीजा को आमतौर पर एक लॉटरी सिस्टम के जरिए जारी किया जाता है। यह एक साल का वर्क वीजा होता है, जो युवाओं को ऑस्ट्रेलिया में रहकर कमाने और घूमने की आजादी देता है।
केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन की ही व्यवस्था
इस वीजा के लिए किसी खास स्ट्रीम या विषय (जैसे- IT, इंजीनियरिंग, या आर्ट्स) की कोई पाबंदी नहीं है। आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से किसी भी विषय में पढ़ाई की हो, आप इसके योग्य हैं।
इसके अलावा, इस वीजा के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हर इच्छुक युवा का आवेदन पूरी तरह डिजिटल है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट immi.homeaffairs.gov.au पर जाना होगा। यहीं पर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
चयन के बाद जरूरी फंड
फॉर्म भरने के बाद यदि आपका चयन हो जाता है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन विभाग की तरफ से एक आधिकारिक ईमेल आएगा। सिलेक्शन होने के बाद ही आपको आगे की पूरी वीजा प्रोसेस पूरी करनी होगी। इस चरण में आपको अपने बैंक खाते में लगभग 4 लाख रुपये का फंड दिखाना होगा। राहत की बात यह है कि इस फंड को तैयार करने के लिए विभाग की तरफ से आपको पर्याप्त समय दिया जाता है।
फर्जी दस्तावेजों से बचें, खुद करें अप्लाई इस पूरे फॉर्म को भरने के लिए आपको किसी भी एजेंट को मोटी रकम देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप खुद घर बैठे इसे आसानी से ऑनलाइन भर सकते हैं। ये फॉर्म 4 जून से भरा जाएगा।
बता दें कि अगर आप खुद से स्पॉन्सरशिप वाले वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो कुल 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। वहीं, अगर आप PR वीजा के लिए देख रहे हैं, तो पूरा प्रोसेस साढ़े 3 लाख से साढ़े 4 लाख रुपए तक खर्च बैठ सकता है।
अमेरिका ने पीआर के नियम बदले
अमेरिका ने परमानेंट रेसिडेंट (PR) के नियम बदले हैं। अमेरिका के नए ग्रीन कार्ड नए नियम के मुताबिक, यदि कोई गैर-अप्रवासी; जैसे छात्र, पर्यटक या कुछ अस्थायी कर्मचारी ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने गृह देश लौटना होगा और वहां के अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के जरिए ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
अमेरिका के भीतर ग्रीन कार्ड आवेदन करने की अनुमति अब केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जाएगी। संयुक्त राज्य नागरिकता और प्रवासन सेवा (USCIS) ने साफ कहा है कि अमेरिका के भीतर स्टेटस बदलना अब कोई अधिकार नहीं बल्कि सरकार की तरफ से दी जाने वाली एक विशेष कृपा होगी।
कनाडा में स्पाउज वीजा के नियम कड़े किए
कनाडा सरकार ने स्पाउजल ओपन वर्क परमिट के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य देश में अस्थायी निवासियों की संख्या को नियंत्रित करना है। नए नियमों के अनुसार, अब केवल कुछ खास श्रेणियों के अंतरराष्ट्रीय छात्रों और विदेशी कामगारों के पति या पत्नी ही कनाडा में ओपन वर्क परमिट पर आने के हकदार हैं।
अब केवल उन अंतरराष्ट्रीय छात्रों के जीवनसाथी ही स्पाउज वीजा के लिए पात्र हैं, जो कनाडा में मास्टर्स डिग्री, डॉक्टरेट (PhD) प्रोग्राम, या कुछ चुनिंदा प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज में पढ़ाई कर रहे हैं। यदि कोई छात्र कनाडा में किसी सामान्य कॉलेज से ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा है, तो उसके पति/पत्नी को अब ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा।