अगर आपने भी लिया है बिना NOC का प्लांट को ना करें गलती,पढ़ें खबर

BURNING NEWS✍️Rajesh Sharma

अगर आपने भी लिया है बिना एन ओ सी के प्लाट तो भूलकर भी ना करें अब ये गलती। क्योंकि अब सरकार ने आदेश जारी कर दिए है कि कोई भी बिना एन ओ सी के प्लांटों की रजिस्ट्री नहीं करवा पाएगा। पहले तहसीलदार ये काम कर रहे थे पर अब तहसीलदार बिना एन ओ सी के रजिस्ट्री नहीं कर पाएँगे। जिस कारण प्रापटी कारोबारी में फिर से मंदी का मुँह देखना पड़ेगा।

जिले में अवैध कालोनियों के खिलाफ कारवाई करने में अफसरशाही पूरी तरह से विफल साबित हुई इसके पीछे रियल एस्टेट कारोबारियों के सियासी लोगों के साथ रिश्ते तथा चुनावी फंडिंग को जोड़ करक देखा जाता था जिसके चलते पूरे जिले में प्रत्येक कालोनाईजर ने दर्जन से अधिक अवैध कालोनियां काटी और सब रजिस्ट्रार दफ्तर में बिना एनओसी के ही प्लाटों की रजिस्ट्रयां करवाते रहे। लेकिन अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में प्रेम प्रकाश की ओर से 2021 में दायर हुई एक याचिका का फैसला सुनाते हुए 1995 के बाद विकसित हुई सभी अवैध कालोनियों की बिना एनओसी के रजिस्ट्री करवाने पर रोक लगा दी है।

इस फैसले के बाद उन सभी कालोनाईजरों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं जिन्होने सियासी सरंक्षण के तले कई अवैध कालोनियां काटी। जिले के राजस्व विभाग ने अब नगर निगम तथा जेडीए के दायरे में 1995 के बाद काटी गई सभी अवैध कालोनियों के खसरा नंबर तलब करने शुरु कर दिए हैं। इन खसरा नंबरों की सूचि को जिला स्तर पर ब्लैकलिस्ट में शामिल किया जाएगा तथा इन खसरा नंबरों की सूचि वसीका नवीसों को दी जाएगी तांकि रजिस्ट्री लिखने के दौरान इन ब्लैकलिस्टिड खसरा नंबरों को शामिल न किया जाए।

फिलहाल हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में बैठे कई भ्रष्टाधिकारियों का भी बुरा हाल है। पहले बिना एनओसी की रजिस्ट्री दर्ज करने के लिए दस हजार तक का ‘गुंडाटैक्स’ वसूले जाने की चर्चा है जोकि अब बंद हो गया है। आज के बाद सिर्फ वही रजिस्ट्री ही सिस्टम में दर्ज होगी जिसकी एनओसी होगी अन्यथा उसे रिजैक्ट कर दिया जाएगा।