होटल,रेस्टोरेन्ट अहाते ओर धार्मिक स्थलों के लिए बढ़ा फ़ैसला

 

BURNING NEWS✍️Rajesh Sharma

जालंधर में अब करोना को लेकर नए आदेश प्रशासन ने जारी किए है। परेशान ने होटलों मैरिज पैलेस अहातो ओर धार्मिक स्थलों के लिए कोरोना से निपटने के लिए आदेश जारी किए है


कि कोई भी भीड़ भाड वाले स्थल पर सी सी टी वी कैमरे होना अनिवार्य है ओर इसके साथ ही सी सी टी वी कैमरे की 15 दिन की रिकार्डिंग भी होनी अनिवार्य है। प्रशासन की आँखों में धूल झोंकने वाले होटलों मैरिज पैलेसों के लिए मुसीबत बन गई है। जब भी प्रशासन चाहेगा किसी भी होटल मैरिज पैलेस की रिकार्डिंग चौक करेगा। और किसी ने क़ानून तोड़ा तो कार्रवाई होगी।