BURNING NEWS RAJESH SHARMA
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में भारी वाहनों को सोमवार को दिल्ली-नोएडा बॉर्डर से लौटाया गया। वाहनों को वैकल्पिक रास्तों के जरिये अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ा। मालवाहक वाहन नो एंट्री आदेश का पूर्णत पालन करेंगे। 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों का आवागमन पूर्णत प्रतिबंधित है। ऐसे वाहन संचालित होते मिलने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
बढ़ते वायु प्रदूषण के खतरे को देखते हुए लागू ग्रेप के चौथे चरण के मद्देनजर दिल्ली में भारी वाहनों को प्रवेश से रोकने के लिए सोमवार को दिल्ली-नोएडा बॉर्डर से लौटाया गया। वाहनों को वैकल्पिक रास्तों के जरिये अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ा।
मालवाहक वाहनों की नो एंट्री
डीसीपी ट्रैफिक अनिल यादव का कहना है कि ग्रेप नियमों का पालन कराने के लिए सेक्टर-94 स्थित कमांड कंट्रोल सेंटर में स्थापित सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करते हुए वायु प्रदूषण करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मालवाहक वाहन नो एंट्री आदेश का पूर्णत: पालन करेंगे।
भारी/मध्यम मालवाहक वाहन जो बिल्डिंग मटेरियल जैसे बालू रेत आदि नो एंट्री के आदेश का पालन करते हुए ढककर पानी का छिड़काव कर ले जाएंगे। वाहन चालक प्रदूषण प्रमाण-पत्र (पीयूसी) अपडेट रखना सुनिश्चित करेंगे। वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
इन वाहनों के संचालन पर जुर्माना
10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित है। ऐसे वाहन संंचालित होते मिलने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। चालकों से अपील है कि ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते समय अपने वाहन का इंजन बंद कर ले।