BURNING NEWS✍️RAJESH SHARMA
पंजाब सरकार द्वारा पांच नगर निगमों और 43 नगर परिषदों के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन अब मात्र एक दो दिन में होने जा रहा है। पंजाब सरकार ने अदालत में दलील दी है कि 25 नवंबर से पहले चुनावों की तारीख़ का ऐलान कर दिया जाएगा। यह जानकारी पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आज (21 नवंबर को) सुनवाई के दौरान दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले संबंधी कॉपी भी अदालत को सौंपी गई। इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया है।
इससे पहले 11 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे।
पंजाब में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का पांच साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इस समय को पूरा हुए काफी समय बीत गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं करवाए हैं। चुनाव की मांग को लेकर यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था। गत 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिए थे कि चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन बिना वार्डबंदी के 15 दिनों में जारी की जाए। लेकिन तय समय सीमा में यह प्रक्रिया नहीं हुई। इस दौरान बीच में सरकारी छुटि्टयां भी आ गई थी। इसके बाद इसी मामले लेकर अवमानना की याचिका दाखिल हुई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं।