BURNING NEWS✍️RAJESH SHARMA
लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 नहीं बल्कि 21 साल की कर दी गई है, जिसका बिल भी आज पास हो गया है।हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने बेटियों की शादी की उम्र को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सुक्खू सरकार ने मॉनसून सत्र के पहले बेटियों की शादी की उम्र न्यूनतम 21 साल करने का विधेयक पेश किया. मंगलवार को सदन की कार्यवाही के दौरान बिना किसी विरोध के यह विधेयक पास हो गया. हालांकि, अब इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का मंगलवार को आगाज हुआ. इस दौरान हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक-2024 सदन में पेश करने के बाद पारित कर दिया गया. सूबे के स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2024) विधानसभा के पटल पर रखा. इस दौरान इस पर कोई चर्चा नहीं हुई और यह विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया.
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने बेटियों की शादी की उम्र को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सुक्खू सरकार ने मॉनसून सत्र के पहले बेटियों की शादी की उम्र न्यूनतम 21 साल करने का विधेयक पेश किया. मंगलवार को सदन की कार्यवाही के दौरान बिना किसी विरोध के यह विधेयक पास हो गया. हालांकि, अब इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का मंगलवार को आगाज हुआ. इस दौरान हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक-2024 सदन में पेश करने के बाद पारित कर दिया गया. सूबे के स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2024) विधानसभा के पटल पर रखा. इस दौरान इस पर कोई चर्चा नहीं हुई और यह विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया.