पंजाब में 30 जून तक कर्फ़्यू,होटलों सहित खुल सकेंगे ये काम

BURNING NEWS✍️Rajesh Sharma

देश में कोरोना के क़हर को देखते हुए एक बार फिर से सरकार ने कर्फ़्यू ओर लाँक डाउन को बढ़ा दिया है।
कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है. कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है।

बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है. लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। लॉकडाउन 5.0 1 जून से 30 जून तक रहेगा। स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है. जुलाई में राज्य इसपर फैसला लेंगे. होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट 8 जून से खोल दिए जाएंगे. हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है।

देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।  लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.वहीं, शॉपिंग मॉल्स और सैलून को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है।

👉लॉकडाउन 5.0 में मिलेंगी ये रियायतें:

होटल और रेस्टूरेंट 8 जून से खुलेंगे

30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा

8 जून से शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत

सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी

8 जून से शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे

सिनेमाघर खोलने का फैसला जुलाई में लिया जाएगा

फेज-3 में मेट्रो खोलने का फैसला होगा

जुलाई में स्कूल खोलने का फैसला होगा

एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं है। देशभर में कहीं भी आने जाने पर रोक नहीं। 8 जून से होटल रेस्टोरेंट मॉल खोलने की इजाजत।

👉ये पाबंदियां जारी रहेंगी

-दिल्ली मेट्रो फिलहाल नहीं चलेगी

– रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा.

-विदेश यात्रा पर पाबंदी जारी रहेगी.

-अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

-दुकानों पर सिर्फ 5 लोग एक साथ सामान ले सकेंगे.

-सिनेमा हॉल, जिम और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे.