BURNING NEWS✍️RAJESH SHARMA
पंजाब में भगवंत मान सरकार ने लोगों से किया वायदा पूरा कर दिया है, प्लाट ओर मकान का रजिस्ट्री के समय अब NOC की शर्त ख़त्म हो गई जिसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है। सी.एम. भगवंत मान ने अवैध कालोनियों में स्थित प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी. की शर्त खत्म करने का वादा निभाया है। इसके लिए बाकायदा नोटीफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे पहले विधानसभा में बिल पास किया गया था। इस संबंध गवर्नर द्वारा मंजूरी देने के बाद यह फैसला लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे आम लोगों के साथ-साथ रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी।
इस तरह लागू होगा फैसला
रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी. की शर्त खत्म करने का फैसला अवैध कालोनियों में स्थित 500 गज तक के प्लॉट पर लागू होगा। इसके लिए 31 जुलाई 2024 से पहले की पावर ऑफ अटार्नी या एग्रीमेंट होना चाहिए।