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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी व्यक्ति का अपमान या धमकी एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं होगी जब तक कि ऐसी टिप्पणी सार्वजनिक स्थान पर नहीं की जाती। जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि एक्ट के तहत अपराध गठित करने के लिए अपमान या धमकी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित पीड़ित के कारण होनी चाहिए।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी व्यक्ति का अपमान या धमकी एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं होगी, जब तक कि ऐसी टिप्पणी सार्वजनिक स्थान पर नहीं की जाती। जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि एक्ट के तहत अपराध गठित करने के लिए अपमान या धमकी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित पीड़ित के कारण होनी चाहिए। इसके अलावा, परविधान का अन्य महत्वपूर्ण घटक सार्वजनिक दृश्य के भीतर अपमान या धमकी किसी भी स्थान पर होनी चाहिए। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता ने विशेष न्यायाधीश, लुधियाना के आदेश के खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।