BURNING NEWS✍️RAJESH SHARMA
पंजाब में CT स्कैन ओर MRI स्कैन करने वाले स्कैनिंग सेंटरो की मुश्किलें बढ़ गई है जिन्हें अब स्कैनिंग सेंटर चलाने के लिए वहाँ काम करने वाले स्टाफ़ की योग्यता
बतानी होगी। जो सिविल सर्जन आफ़िस में एक सप्ताह में भेजनी होगी। आर टीआई एक्टिविस्ट संजय सहगल के द्वारा डाली शिकायत के बाद ये आदेश जारी किए गए है। सीटी स्कैन ओर एमआरआई स्कैन करने वाले स्टाफ़ की योग्यता की जानकारी सराकरी विभाग के पास होनी अनिवार्य है।