BURNING NEWS✍️RAJESH SHARMA
जालंधर वैस्ट के विधायक शीतल अंगुराल को अदालत से एक और बड़ा झटका लगा है। पिछले हफ्ते आए कोर्ट के आदेशों के तहत शीतल अंगुराल की बेल डिसमिस कर दी गई थी और गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। अदालत के इस फैसले के खिलाफ सैशन कोर्ट में अपील किए जाने के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज ने अंगुराल की जमानत की अर्जी डिसमिस कर दी है।
गौरतलब है कि सी.जे.एम. माननीय अमित कुमार गर्ग की तरफ से जारी आदेशों में विधायक शीतल अंगुराल को लेकर टिप्पणी भी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि वह बार-बार कोर्ट में पेश होने से छूट के लिए आवेदन कर रहे हैं लेकिन हर बार हर तारीख से अगर शीतल अंगुराल को अदालत से राहत दी जाएगी तो यह समाज के प्रति गलत संदेश पैदा करेगा।
इसके अलावा बिना अदालत को सूचना दिए शीतल अंगुराल पर इंगलैंड जाने का भी आरोप था, जिसकी शिकायत अदालत में की जा चुकी है। विदेश जाने की शिकायत के बाद शीतल अंगुराल को इस मामले की असलियत जानने के लिए पासपोर्ट की कापी जमा करवाने को कहा गया था, लेकिन इसकी कापी जमा नहीं करवाई गई। दरअल मामला हरविंद्र कौर मिंटी से संबंधित है। मिंटी की तरफ से साल 2017 में थाना डिवीजन नं. 6 में विधायक शीतल अंगुराल तथा उसके साथियों के खिलाफ एक शिकायत दी गई