BURNING NEWS✍️Rajesh Sharma
जालंधर के माडल टाउन में सिथत संजय कराटे स्कूल के मालिक संजय शर्मा पर जालंधर में दर्ज हुए धोखाधड़ी के मामलों में नया मोड़ आ गया है।
संजय कराटे के मालिक संजय शर्मा पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ताओं के खिलाफ हरियाणा के जिला करनाल में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।
संजय पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले के.पी. ट्रैवल जालंधर के बलराज सिंह, सुखराज सिंह तथा दिल्ली निवासी सुखविन्द्र बाजवा, उसकी पत्नी व बेटे जैसी बाजवा के खिलाफ यू.एस.ए. भेजने के नाम करीब एक करोड़ रूपए की ठगी तथा इमीग्रेशन एक्ट के अधीन केस दर्ज किया गया है।
बता दें कि बीते माह संजय कराटे स्कूल के संचालक संजय गोकुल शर्मा के खिलाफ विदेश भेजने तथा प्रोपर्टी विवाद को लेकर केस दर्ज किए गए थे।
जालंधर में दर्ज हुए ये मामले अभी पैडिंग है। लेकिन आज इस मामले में नया मोड़ आया है।
पता चला है कि हरियाणा के जिला करनाल के गोबिंद नगर निवासी अमरीक सिंह मल्ली ने पिछले दिनों जिला करनाल की पुलिस को दी शिकायत में बताया कि इसकी पत्नी व बच्चे विदेश मे है।
उसकी मुलाकात विदेश में ही सुखविन्द्र बाजवा, उसकी पत्नी व बेटे जस्सी बाजवा के साथ हुई थी।
उन्होने उसे झांसा दिया कि जालंधर मे स्थित के.पी. ट्रैवल के बलराज व अन्यों द्वारा लोगों को विदेश भेजने का काम किया जाता है।
वे उसका भी यू.एस.ए. का वीज़ा लगवा देंगे। अमरीक ने आरोप लगाया कि सुखविन्द्र ने उसकी फोन पर सुखराज के साथ बात भी करवा दी।
इसके पश्चात उसे आश्वास्त किया गया कि सवा करोड़ रूपए में उसका यू.एस.ए. का वीज़ा एक सप्ताह मे लगवा दिया जाएगा।
डील फाईनल होने पर उसने पार्ट पेमैंट की। कुछ रूपए विदेश में दिए और बाकी रूपए भारत आकर दिए।
अमरीक ने आरोप लगाया कि उसे दिल्ली बुला लिया गया और वहां पर एक होटल में मौजूद सभी आरोपियों ने उससे पेमैंट ली।
उसे झांसा दिया गया कि एम्बैसी में पेमैट पहले भेजनी है। उसने रूपए दे दिए। लेकिन बाद में उसका वीज़ा नहीं लगा।
अमरीक ने शिकायत में कहा कि उक्त लोगों ने बाद में उसे कुछ रूपए वापस किए, लेकिन बाद में धमकाने लगे।
अमरीक ने शिकायत में बताया कि सुखविन्द्र बाजवा व अन्यों के खिलाफ नई दिल्ली तथा बाद में बलराज के खिलाफ अंबाला में धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं।
अमरीक की शिकायत पर करनाल पुलिस में जांच के पश्चात उक्त पांचो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
दर्ज की गई एफ.आई.आर. में ही लिखा गया है कि अंबाला पुलिस ने आरोपी बलराज को पिछले दिनों हिरासत मे लिया था।
समाचार लिखे जाने तक मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं थी। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी तथा इमीग्रेशन एक्ट के अधीन केस दर्ज कर लिया है।