BURNING NEWS✍️RAJESH SHARMA
लोकसभा सदस्य अमृतपाल सिंह, जो पिछले तीन साल से एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, उनका एनएसए खत्म होने वाला है. जहां उनके समर्थक सांसद के पंजाब लौटने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फिलहाल उनके पंजाब जेल में शिफ्ट होने पर रोक लगा दी है. जिसके कारण एनएसए खत्म होने के बाद भी सांसद अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल में ही रहना पड़ेगा.
पंजाब सरकार की याचिका आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एनएसए हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद एक अन्य एफआईआर में सांसद अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ जेल में हिरासत में रखने की मांग की गई थी.
शुक्रवार (17 अप्रैल, 2026) इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस और जस्टिस संजीव बेरी की बेंच के सामने हुई.
‘सांसद राज्य के लिए खतरा’ सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने कोर्ट को बताया कि, “अमृतपाल सिंह की एनएसए कस्टडी 22 अप्रैल को खत्म होने वाली है, और खुफिया जानकारी के अनुसार, अमृतपाल सिंह कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा हैं. इसलिए अजनाला घटना से जुड़ी एफआईआर के सिलसिले में उनकी कस्टडी डिब्रूगढ़ जेल में ही रहनी चाहिए.
सांसद के वकील ने क्या कहा?
सांसद अमृतपाल सिंह के वकील ने कहा, “उनके लिए जमानत और परीक्षण जैसे कानूनी उपाय मिलना मुश्किल हो रहा है.
अमृतपाल सिंह 11 दूसरी एफआईआर में आरोपी हैं और उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार उन्हें सभी एफआईआर में गिरफ्तार करे और सभी ट्रायल एक साथ चलाए जाएं









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