जालंधर के युवक को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

BURNING NEWS✍️RAJESH SHARMA 

Death order court Jalandhar अदालत के द्वारा एक केस में युवक को फांसी की सजा सुनाई गई है,12 साल की मासूम बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में जालंधर की अदालत ने आरोपी युवक को फांसी की सजा सुनाई है।
जालंधर की फॉस्ट ट्रैक कोर्ट की अडीशनल सैशन जज अर्चना कंबोज ने ये सख्त फैसला सुनाया।
अदालत ने फैसला दिया है कि दोषी को तब तक फांसी से लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए। अदालत के इस सख्त फैसले की पुष्टि जालंधर के डीए अनिल कुमार बोपाराए और एडीए निखिल नाहर ने की है। जानकारी के मुताबिक जालंधर देहात के थाना गोराया में फरवरी 2021 में 12 साल की मासूम बच्ची लापता हो गई।थाना गोराया की पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

जांच के दौरान मासूम बच्ची के अपहरण का केस दर्ज किया गया।

पुलिस ने जांच के दौरान ईलाके में सर्च की तो मासूम बच्ची का शव पड़ौसी युवक गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के घर से बरामद किया गया। मासूम बच्ची का शव देख कर हर कोई सहर उठा।घटनास्थल से मिले साक्ष्य और मैडीकल जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी द्वारा मासूम बच्ची से बलात्कार किया गया।