17 महीने जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया के पक्ष में आया फ़ैसला

BURNING NEWS✍️RAJESH SHARMA 

17 महीने जेल में रहने के बाद अदालत ने मनीष सिसोदिया को ज़मानत दे दी है जो शाम तक सिसोदिया जेल से बाहर आ जाएँगे। मनीष सिसोदिया क़रीब 17 महीने से जेल में बंद थे जिनकी ज़मानत अर्ज़ी पर जा अदालत ने उन्हें ज़मानत दे दी है।आप के सांसद संजय सिंह ने कहा कि उनकी जिंदगी के 17 महीने बर्बाद कर आज उन्हें रिहा किया गया है। यह सत्य की जीत हुई है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने यह फैसला सुना और कुछ अहम शर्तें भी रखी हैं। अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और हर सोमवार को हाजरी लगानी होगी।

मनीष सिसोदिया के वकील का बयान

मनीष सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि कोर्ट ने ED को लताड़ लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर उन्हें (मनीष सिसोदिया) इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया है तो यह जमानत के सिद्धांतों के खिलाफ है। चाहे ईडी का मामला हो या धारा 45 का, वहां जमानत का मुख्य नियम लागू होता है। और यह ध्यान में रखते हुए कि मनीष सिसोदिया पहले ही 17 महीने जेल में रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी ने कोर्ट में जो बयान दिया है कि ट्रायल 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा।