BURNING NEWS✍️RAJESH SHARMA
पंजाब में सुरक्षा कर्मी (गनमैन) लेकर घूमने वाले लोगों को झटका लगा है, पंजाब सरकार ने एक ऐसा क़ानून बनाया है जिसमें गनमैन लेकर ख़ुद को वीआईपी बताने वाले लोगों को झटका लगेगा। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि अब गनमैन लेने के लिए सरकारी फ़ीस जमा करवानी होगी इसके साथ ही गनमैन का खर्च भी उठाना होगा। गनमैन लेने से पहले उसकी सरकारी फ़ीस जमा करवानी अनिवार्य होगी। तीन लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए ये नियम लागू होगा।