जालंधर में अब इससे ज़्यादा रुपए लेकर नहीं जा पाएँगे लोग

BURNING NEWS✍️RAJESH SHARMA 

डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी विशेष सारंगल ने आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के लिए उड़न दस्तों, निगरान टीमों और उत्पाद शुल्क टीमों द्वारा जब्त की गई नकदी और अन्य सामग्री की जब्ती से संबंधित मामलों से निपटने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।

विवरण देते हुए, डीसी ने कहा कि अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम जालंधर अमरजीत बैंस इस समिति के चेयरमैन होंगे, जबकि उप नियंत्रक (वित्त और लेखा) अमन मैनी और जिला खजाना अधिकारी मनजीत कौर समिति में सदस्य होंगे।

श्री सारंगल ने आगे बताते हुए कहा कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, यह कमेटी चेकिंग के दौरान जब्त की गई नकदी और अन्य वस्तुओं को जब्त करने और रिलीज करने के संबंध में निर्णय लेगी ताकि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा से बचाया जा सके।  उन्होंने कहा कि समिति पुलिस, एसएसटी या एफएसटी द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की स्वत: जांच करेगी और यह पुष्टि होने पर कि जब्त की गई सामग्री किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार से जुड़ी हुई नहीं है, समिति ऐसी सामग्री को छोड़ने के संबंध में आदेश पारित करेगी।  उन्होंने उल्लेख किया कि यदि संबंधित व्यक्ति ने जब्त की गई सामग्री को वैध बनाने वाला कोई सबूत प्रस्तुत किया है, तो समिति ऐसी नकदी या अन्य जब्त सामग्री को उसे सौंपने पर निर्णय लेगी।

उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, नकदी ले जाने की सीमा 50,000 रुपये तक तय की गई है।  लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 50,000 रुपये से अधिक की नकदी ले जाने वाले लोगों को निर्धारित सीमा से अधिक नकदी ले जाने के लिए बैंक रसीद या नकदी की वैधता का प्रमाण अपने पास रखना होगा।