लोकसभा चुनावों में इतने रूपों ही खर्च कर पाएगा उम्मीदवार,चुनाव आयोग का आदेश

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लोकसभा चुनाव में इस बार उम्मीदवार 95 लाख तक खर्च कर पाएंगे। निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनावी खर्च सीमा को 70 लाख रुपए से बढ़ा दिया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से चुनाव में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के खर्च को लेकर एक सूची जारी की है। हालांकि, चुनाव में प्रयोग होने वाले झंडे से लेकर टोपी तक सबके रेट तय किए गए हैं।

कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तय किए रेट
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी सिब्बन के मुताबिक प्रत्याशियों के खर्च को लेकर विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है। उन्होंने चुनाव में प्रयोग होने वाली 200 के करीब वस्तुओं के रेट तय करने की सिफारिश की थी। अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर सभी चीजों के रेट तय किए गए हैं। हालांकि, पिछले चुनाव की तुलना में महंगाई बढ़ने के कारण ये दरें बढ़ाई गई हैं।

खाने पीने की चीजों के दाम ये रहेंगे
आयोग की तरफ से खाने पीने की चीजों के दाम तय किए हैं। इसमें बेसन की बर्फी 220 रुपए प्रति किलो, बिस्कुट 175, बर्फी 300, गजक 100, जलेबी 175 रुपए, लड्डू बूंदी 150 रुपए, डोडा मिठाई 850, केक 350, घी पिन्नी 300, रसगुल्ले 150, पकौड़े 175, मटन 500, चिकन 250, मछली 600 रुपए किलो और दूध की कीमत 55 रुपए प्रति लीटर तय की गई है।

पार्टी ऑफिस व अन्य खर्च इस तरह रहेंगे
पार्टी कार्यालय (शहरी क्षेत्र) 11 हजार रुपए, (ग्रामीण क्षेत्र) 5500 रुपए, मैरिज पैलेस (ग्रामीण क्षेत्र) 24000 हजार रुपए, (नगर) 45 हजार, (शहरी क्षेत्र) 60 हजार, स्टेज बीस फीट 2400 रुपए, सिरप 100 रुपए, तीन फीट की कृपाण 800 रुपए, सादी टोपी 5 रुपए, मुद्रित टोपी 14 रुपए, प्लेन टी-शर्ट 75 रुपए, प्रिंटेड टी-शर्ट 175 रुपए, 500 प्रति कंप्यूटर फाइल, कवर की कीमत 10 रुपए रखी गई है।