NOC की शर्त ख़त्म, ऐसे होंगी रजिस्ट्री,करना होगा ये काम

BURNING NEWS RAJESH SHARMA 

पंजाब CM भगवंत मान ने ऐलान किया है कि अब हर तरह की रजिस्ट्री से NOC की शर्त खत्म कर दी गई है। वहीं, भविष्य में कोई भी अवैध कॉलोनी राज्य में स्थापित नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने कलर कोडिंग स्टांप पेपर सिस्टम शुरू किया है। कॉलोनी बनाने के लिए कॉलोनाइजर को लाल स्टांप पेपर लेना पड़ेगा।

यह स्टांप पेपर तभी जारी होगा, जब आवेदक को सीवरेज, फायर, बिजली व पॉल्यूशन समेत सभी मंजूरी मिलेगी। ऐसे में लोगों को भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने कहा जिन लोगों ने पहले अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदे हैं, उन्हें भी अब परेशानी उन्हें नहीं उठानी पड़ेगी। कुछ कॉलोनाइजर इस फैसले से खुश होंगे कि उनकी अवैध कॉलोनी अब रेगुलर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह लोग इस बार तो बच जाएंगे, लेकिन अगली कॉलोनी काटने से पहले उन्हें पूरा हिसाब देना पड़ेगा। जल्द ही इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। जल्दी ही इस बारे में डिटेल जारी की जाएगी।

3 बार बदले गए कॉलोनियों के नियम
CM ने कहा कि पहले कुछ कॉलोनाइजर अपने फायदे के लिए बिना मंजूरी से कॉलोनी काट देते थे। इसके बाद वह लोगों को प्लॉट बेचकर वहां से निकल जाते थे। साथ ही लोग नेताओं व सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते थक जाते थे। लेकिन, उन्हें सीवरेज व पानी के कनेक्शन की मंजूरी नहीं मिल पाती थी। उन्होंने बताया कि अब तक कॉलोनियों को लेकर तीन बार नियम बदले गए हैं।

 

राज्य के लोगों को बड़ी राहत देते हुये मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने किसी भी किस्म की ज़मीन जायदाद की रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ऐतराज़ नहीं सर्टिफिकेट ( एन. ओ. सी.) की शर्त ख़त्म करने का फ़ैसला किया है।
इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फ़ैसला बड़े जनहित में लिया गया है जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले के लिये कानूनी प्रक्रिया को पहले ही जाँच लिया गया है और इसके बारे अन्य विवरण जल्दी सांझा किये जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह फ़ैसला आम लोगों के साथ मशवरे के बाद लिया गया और इन लोगों को इसका बड़ा फ़ायदा होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय एन. ओ. सी. की उपब्लधता न होने की सूरत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस कारण ज़मीन- जायदाद की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में रुकावट पैदा होती है जिससे आम व्यक्ति को मुश्किलें आती हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से ज़मीन की रजिस्ट्रेशन के लिए एन. ओ. सी. की शर्त ख़त्म होने के फ़ैसले के लागू होने से लोगों को इस समस्या से राहत मिल जायेगी।