Donald Trump Election Ban: कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक विद्रोह खंड का हवाला देते हुए फैसला सुनाया है कि डोनाल्ड ट्रम्प राज्य में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ट्रम्प एक योग्य उम्मीदवार नहीं हैं. ये फैसला 4 जज सुना रहे थे, जिसमें 3 जज ट्रंप की उम्मीदवारी के खिलाफ थे. हालांकि ट्रंप इस मामले में किसी और अदालत में अपील कर सकते हैं. ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल कर किसी संभावित उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य ठहराया गया है. अदालत ने राज्य सचिव को आदेश दिया है कि वह रिपब्लिकन पार्टी के प्राथमिक चुनावों से ट्रंप का नाम बाहर कर दें.
होल्ड पर रखा गया डिसीजन
अदालत ने माना है कि ट्रंप अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन की धारा तीन के अनुसार राष्ट्रपति का पद नहीं संभाल सकते हैं. हालांकि ये आदेश सिर्फ कालाराडो राज्य में ही लागू होगा, फैसले में अपील करना बाकी है कि इसलिए फैसले को अगले महीने 4 तारीख तक होल्ड पर रखा गया है.