BURNING NEWS✍️RAJESH SHARMA
जालंधर के काफी पुराने व मश्हूर को-आपरेटिव बैंक IMPERIAL URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD. का कामकाज RBI द्वारा बैंकिंग रैगुलेशन के सैक्शन 35ए व सैक्शन 56 के अंर्तगत बंद करवा दिया गया है। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंक के ऊपर कई अन्य पाबंदिया भी लगाई हैं। जिससे शहर के उन खाताधारको के ऊपर एक तलवार लटक गई है, जिनके गाढ़े खून-पसीने की सारी कमाई इस बैंक में जमा है।
क्या है आरबीआई द्वारा जारी आदेश, क्या लगाई गई पाबंदियां
आरबीआई द्वारा हाल ही में इस संबंधी स्थानीय अखबार में एक इश्तिहार जारी किया गया है। जिसमें साफ ताैर पर कहा गया है कि 10 मार्च, 2023 से बैंक के सारे कामकाज काे राेका जा रहा है। बैंक न ताे बिना आरबीआई की लिखित इजाजत के काेई लाेन आवेदन स्वीकार करेगा और न ही रिन्यू कर सकेगा। इसके साथ ही काेई भी इन्वैस्टमैंट कर सकेगा, न ही काेई नया डिपौज़िट ले सकेगा, न ही किसी राशी की अदायगी करेगा और न ही इसके लिए काेई वायदा कर सकेगा। बैंक द्वारा किसी के साथ किसी किस्म का राजीनामा या फिर किसी भी प्रापर्टी की खरीदाे-फराेख्त, ट्रांसफर या बेचने सबंधी काे इकरार आदि कर सकेगा।
इसके साथ ही किसी भी खाताधारक काे अपने खाते में से काेई राशि निकाल नही सकेगा, केवल पुराने कर्ज़े की अदायगी की इजाजत प्रदान की गई है।
DICGC (DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUATANTEE CORPORATION) ACT (AMENDMENT) 2021 के सैक्शन 18ए के तहत बैंक के खाताधारको को अपने-अपने खाते से इंश्योरेंस क्लेम के ताैर पर अधिकतम 5 लाख रूपए तक की राशी की निकासी की अनुमति प्रदान की जाएगी।
लाईसैंस फिल्हाल नहीं हुआ रद्द, 6 महीने तक लागू रहेंगी पाबंदियां
आरबीआई ने अपने आदेश में यह भी साफ किया है कि फिल्हाल बैंक का लाईसैंस रद्द नहीं किया गया है। केवल बैंक की वित्तीय स्थिति के सुधरने तक यह पाबंदियां जारी रहेंगी। शुरूआती समय के दाैरान केवल 6 महीने की अवधि के लिए यह पाबंदियां लगाई गई है। जिसके बाद एक बार फिर से बैंक के वितीय हालाताें का जायजा लिया जाएगा, कि पाबंदी जारी रहेगी या नहीं। तब तक बैंक इन पाबंदियाें के साथ अपना कामकाज जारी रख सकता है।
इस संबंधी जब बैंक प्रबंधन के साथ बातचीत करने का प्रयास किया तो किसी से भी संपर्क स्थापित नहीं हाे सका। जैसे ही बैंक प्रबंधन से बात होगी उनका पक्ष भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया जाएगा।