BURNING NEWS✍️RAJESH SHARMA
पंजाब में गुंडागर्दी ओर लूटपाट की बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किए है कि अगर किसी के घर में कोई किराएदार रहता है तो उसकी पुख़्ता जानकारी आज से संबंधित थाने में दर्ज करवाना अनिवार्य होगी। डीजीपी पंजाब के आदेशों पर पंजाब के सभी ज़िलों में ये आदेश जारी किए गए है। किराएदार का नाम पता आधार कार्ड अब थाने में जमा करवाना ज़रूरी हो गया है ऐसा ना करने पर मकान मालिक के खिलाफ कारवाई की जाएगी।