BURNING NEWS RAJESH SHARMA
जालंधर के सर्वोदय अस्पताल में डाक्टरों के साथ पार्टनरशिप करके धोखाधड़ी करने के आरोपो में घिरे डाक्टर पंकज त्रिवेदी की ज़मानत याचिका पर अदालत ने बढ़ा फ़ैसला सुनाया है। अदालत ने डाक्टर पंकज त्रिवेदी की ज़मानत को रद्द कर दिया है जिसके बाद किसी भी समय डाक्टर पंकज त्रिवेदी की गिरफ़्तारी होनी निश्चित है। इससे पहले पंकज त्रिवेदी को निचली अदालत में ज़मानत मिल गई थी पर बाद में सर्वोदय अस्पताल के डाक्टरों ने अदालत में अर्ज़ी लगाकर त्रिवेदी की याचिका पर आगामी तारीख़ पर दोबारा से गौर फ़रमाने की माँग की थी। डाक्टर पक्ष के वकील ने अदालत में कहा कि त्रिवेदी ने करोड़ों की ठगी की है ओर सर्वोदय अस्पताल के डाक्टरों से ठगी की है जिसके बाद आज त्रिवेदी की ज़मानत रद्द कर उसके गिरफ़्तारी के आदेश जारी हो गए। पंकज त्रिवेदी रूबी व एक अन्य के खिलाफ धारा 420,467,468,472,120 B के तहत मामला दर्ज किया गया था।