नगर निगम चुनाव-पुरानी वार्डबंदी या नई वार्डबंदी पर होंगे चुनाव, सरकार ने बनाई सहमति

BURNING NEWS✍️ RAJESH SHARMA 

पंजाब में नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव पुराने वार्ड बंदी से ही होंगे। चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसके लिए पंजाब सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। अब चुनाव आयोग को यह तय करना है कि चुनाव कब करवाने हैं। यह जानकारी पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने बताया कि यह चुनाव पार्टी चिन्हों पर होंगे।

उन्होंने स्थानीय निकाय विभाग से कहा है कि वे दिसंबर के अंत तक चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव शहरी क्षेत्रों में होंगे। वहीं, पुराने वार्ड विभाजन के अनुसार ही चुनाव होंगे। क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। उसमें इस संबंध में आदेश दिए गए हैं।

शहीदी जोड़ मेले से पहले चुनाव करवाने की तैयारी

यह चुनाव प्रक्रिया सरकार दिसंबर में होने वाले फतेहगढ़ साहिब के शहीदी जोड़ मेले से पहले करवाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार लगातार चुनाव करवाने की तैयारी में जुट गई थी। साथ ही निगमों व नगर काउंसिलों के डेवलपमेंट कार्य करवाए जा रहे हैं।

हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला मामला

पंजाब में 5 नगर निगम और 44 नगर परिषद के चुनाव को लेकर लंबी जंग चली। यह लड़ाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। 11 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे।