BURNING NEWS✍️RAJESH SHARMA
नया वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग ने नया वाहन खरीदने वाले लोगों पर टैक्स की बढ़ोतरी कर दी है। नया टैक्स स्लैब तुरंत प्रभाव से लागू होगा। अब नया 2 पहिया वाहन जिसकी कीमत एक लाख रुपए से कम है उसकी आर.सी. बनाने के लिए 7.5 प्रतिशत की दर से मोटर व्हीकल टैक्स वसूला जाएगा।
इसके बाद एक से 2 लाख की कीमत वाले दो पहिया वाहन से 10 प्रतिशत मोटर व्हीकल टैक्स तथा 2 लाख से अधिक कीमत वाले दो पहिया वाहन से 11 प्रतिशत की दर से मोटर व्हीकल टैक्स वसूला जाएगा। इसी प्रकार निजी चार पहिया वाहनों पर भी मोटर व्हीकल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। 15 लाख तक की कीमत वाले चार पहिया वाहन से 9.5 प्रतिशत की दर से मोटर व्हीकल टैक्स वसूला जाएगा। 15 से 25 लाख की कीमत वाले चार पहिया वाहन से 12 प्रतिशत तथा 25 लाख से अधिक कीमत वाले चार पहिया वाहन से 13 प्रतिशत की दर से मोटर व्हीकल टैक्स की वसूली होगी। इसके साथ ही जो एक प्रतिशत सैस पहले से लगाया जा रहा है, वह अतिरिक्त देना होगा। बता दें की मोटर व्हीकल टैक्स अदा करने के बाद ही किसी निजी वाहन की ट्रांसपोर्ट विभाग के पास रजिस्ट्रेशन हो सकती है।