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पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने आज पिन्दर सोढी निवासी कस्बा चब्बेवाल, जिला होशियारपुर को गिरफ़्तार किया है क्योंकि उसने और उसके साथियों ने अपने आप को विजीलैंस मुलाज़िम बता कर एक किसान से 25 लाख रुपए के दो चैक लिए थे जिस कारण उनको अदालत द्वारा भगौड़ा करार दे दिया गया था।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि यह मुकदमा शिकायतकर्ता पलविन्दर सिंह निवासी गाँव भैनी सालू, थाना कूम कलाँ, ज़िला लुधियाना द्वारा दर्ज करवाया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने अपनी पैतृक ज़मीन में से 18 एकड़ ज़मीन बेच दी थी। इसके उपरांत उसे पंचायती ज़मीन बेचने सम्बन्धी एक नोटिस मिला, जिसके बाद 12 अगस्त 2023 को तीन अज्ञात व्यक्ति उसके घर आए जिन्होंने अपने आप को विजीलैंस विभाग, सैक्टर- 17 चंडीगढ़ दफ़्तर के कर्मचारी बताया।
शिकायतकर्ता ने दोष लगाया कि पंचायती ज़मीन बेचने के मामले को सुलझाने के लिए उक्त व्यक्तियों ने चंडीगढ़ दफ़्तर में जांच लम्बित होने का दावा करते हुये उससे 50 लाख रुपए की माँग की और पैसे न देने की सूरत में उसके खि़लाफ़ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने की धमकी दी। धमकी से डरते हुये शिकायतकर्ता 25 लाख रुपए देने के लिए सहमत हो गया और उक्त मुलजिमों ने उसे 15 लाख और 10 लाख रुपए के दो चैकों पर दस्तखत करने के लिए मना लिया और 25 लाख रुपए नकद मिलने पर दोनों चैक वापस करने की गारंटी दी। उसने आगे बताया कि मुलजिमों में से एक व्यक्ति उसकी जेब में से 27 हज़ार रुपए भी निकाल कर ले गया और उसका फ़ोन नंबर लेकर चले गए।
प्रवक्ता ने बताया कि इस उपरांत शिकायतकर्ता को उसके वटसऐप पर धमकी भरी काल आई कि यदि वह वायदे के मुताबिक नकद 25 लाख रुपए नहीं देता तो उसके खि़लाफ़ आपराधिक मामला दर्ज किया जायेगा। इस सम्बन्धी तारीख़ 28. 8. 2023 को एफ. आई. आर. नम्बर 20 के अंतर्गत भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7, 7 ए और आई. पी. सी. की 384, 120-बी के अधीन गाँव भैनी सालू निवासी मनजीत सिंह और चार अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध विजीलैंस ब्यूरो के थाना लुधियाना रेंज में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले में मुलजिम मनजीत सिंह और परमजीत सिंह निवासी गाँव मेहलों, तहसील समराला और परमिन्दर सिंह निवासी अकाश कालोनी, होशियारपुर शहर को पहले ही गिरफ़्तार किया जा चुका है परन्तु मुख्य मुलजिम पिन्दर सोढी और हरदीप सिंह निवासी खमाणों कस्बा फ़रार थे और उनको इस साल जनवरी में अदालत द्वारा पी. ओ. (भगौड़े अपराधी) ऐलान कर दिया गया था।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य दोषी पिन्दर सोढी को ब्यूरो के मुलाजिमों ने बहुत मुश्तैदी के साथ सैक्टर 32, बी. सी. एम. स्कूल के नज़दीक, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना के एक पार्क के नजदीक उस समय गिरफ़्तार किया जब वह अपनी मारुति सविफट कार पी. बी. – 07 सी. डी. – 2603 में भागने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने आगे बताया कि मुलजिम की उक्त कार की तलाशी के दौरान मानवाधिकार आयोग के कई लॉगो, तीन मोबाइल फ़ोन, यू. ए. ई. देश का ड्राइविंग लायसंस, भारतीय करैंसी नोट समेत 305 दिरहाम के करैंसी नोट बरामद हुए हैं।
उन्होंने बताया कि दोषी पिन्दर सोढी को कल अदालत के समक्ष पेश किया जायेगा और इस मामले की आगे जांच जारी है।