चंडीगढ़, 6 जुलाई
राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध शुरु की मुहिम के अंतर्गत पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने आज एक प्राईवेट डाक्टर और एक समाज सेवी को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ़्तार किया है।
गिरफ़्तार किये गए व्यक्तियों की पहचान डाक्टर अशोक कुमार, बी. ए. एम. एस., जो नवजीवन क्लीनिक चलाता है और समाज सेवी राजवीर सिंह निवासी सुंदर नगर, लुधियाना के तौर पर हुई है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि मुलजिमों को लखवीर सिंह निवासी गुरू गोबिन्द सिंह नगर, बरोटा रोड, लुधियाना की शिकायत पर गिरफ़्तार किया गया है।
शिकायतकर्ता लखवीर सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने कुछ महीने पहले हिन्दोस्तान पैट्रोलियम कंपनी से सभी सरकारी मंजूरियां लेकर पेट्रोल पंप का लायसेंस लिया था। सुखदेव सिंह की ज़मीन पर यह पेट्रोल पंप लगाया गया है। कुछ दिन पहले समाज सेवी राजवीर सिंह 3-4 व्यक्तियों समेत कार रजिस्ट्रेशन नंबर पी. बी. 10 सी. के. 4171 में आया और उसके पेट्रोल पंप की फोटो खींचने लग पड़ा और कहा कि यह पेट्रोल पंप ग़ैर-कानूनी तौर पर स्थापित किया गया है और वह इसको बंद करवायेगा।
शिकायतकर्ता लखवीर सिंह ने बताया कि उसने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की कि उसने सभी विभागों से एन. ओ. सी. लेने के बाद ही यह पेट्रोल पंप लगाया है, जिस पर राजवीर सिंह ने उसको धमकिया देनीं शुरू कर दीं कि वह उसका लायसंस रद्द करा देगा। इसके बाद राजवीर ने सोमवार को कुछ व्यक्तियों के साथ जाकर डी. सी. लुधियाना को एक माँग पत्र सौंपा, जिसको डी. सी. ने सम्बन्धित विभाग को मार्क कर दिया।
प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता ने फिर ज़मीन के मालिक सुखदेव सिंह को सभी मामले से अवगत करवाया और सुखदेव ने आगे राजवीर सिंह के नज़दीकी डाक्टर अशोक कुमार के साथ संपर्क किया। उन्होंने बताया कि डाक्टर अशोक कुमार ने ज़िला ख़ाद्य और स्पलाई कंट्रोलर ( डी. एफ. एस. सी.) पूर्वी लुधियाना और पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड लुधियाना के सम्बन्धित अधिकारी के नाम पर 25 लाख की रिश्वत माँगी और शिकायतकर्ता ने दोनों को 15 लाख में राज़ी कर लिया। राजवीर और डाक्टर अशोक ने 2 लाख रुपए एडवांस और 3 लाख रुपए 2-4 दिनों में और बाकी 10 लाख रुपए दो किश्तों में देने की माँग की।
प्रवक्ता ने बताया कि इस शिकायत के आधार पर पुलिस स्टेशन विजीलैंस ब्यूरो, लुधियाना रेंज में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7-ए और भारतीय दंड संहिता ( आइपीसी) की धारा 120-बी के अंतर्गत एफ. आई. आर. नम्बर 14 तारीख़ 06. 07. 23 दर्ज की गई है।
प्रवक्ता ने बताया कि प्राथमिक जांच के बाद विजीलैंस ब्यूरो की टीम ने ट्रैप लगा कर डाक्टर अशोक कुमार और राजवीर सिंह को डी. एफ. एस. सी . और पी. पी. सी. बी. के अधिकारियों के नाम पर सरकारी गवाहों की हाज़िरी में 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुये मौके पर गिरफ़्तार कर लिया। इन दोनों मुलजिमों को डाक्टर अशोक कुमार की तरफ से चलाए जा रहे नवजीवन क्लीनिक से गिरफ़्तार किया गया है और इन मुलजिमों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जायेगा।