BURNING NEWS✍️RAJESH SHARMA
सरकार को करोड़ों का चूना लगाने वाले बिल्डर का अब पैसा भी डूबेगा ओर क़ानूनी शिकंजा भी कसा जाएगा। युवा भाजपा नेता अरविंद कुमार की शिकायत के संज्ञान स्वरुप जालंधर डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) ने 66 फीट रोड स्थित NCL CITY WALK प्रोजेक्ट को अवैध निर्माण का दोषी ठहराया है। JDA के इस फैसले से 66 फीट रोड वाले नव स्थापित BURGER KING पर संकट के बादल छा गए हैं।
अतिरिक्त मुख्य प्रशासक (ACA)-JDA अल्का कालिया ने The Punjab Appartment and property Regulation act 1995 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 16.02.2026 को NCL CITY WALK के अवैध निर्माण को तत्काल गिराने का आदेश जारी किया है। फैसले की पालन रिपोर्ट 15 दिनों में तलब की गई है।
दरअसल, अरविंद ने अनिल वर्मा के स्वामित्व समूह वाली कंपनी M/s Niranjana Creations of Land Pvt. Ltd. के प्रोजेक्ट NCL CITY WALK के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवायी थी। आरोप लगाया था कि कंपनी ने अप्रूव्ड साइट प्लान से हटकर निर्माण किया जिसकी मंजूरी नहीं मिल सकती थी।
शिकायत की सुनवाई के दौरान डायरेक्टर अनिल वर्मा को पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। बेहद शातिराना ढंग से अनिल वर्मा ने गुमराह पूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया लेकिन जब फील्ड रिपोर्ट तलब की गई तो उनकी कलई खुल गई। BURGER KING वाली साइड तो Total अवैध पायी जिसके चलते बुलडोजर एक्शन का आदेश पारित किया गया है।









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